किसी को झिंगुर या लप्पू सा बोलने पर फंस सकते हैं आप, बॉडी शेमिंग पर क्या है कानून?

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Body Shaming Law In India: पाकिस्तान से अपने प्यार सचिन के लिए सब कुछ छोड़कर भारत आई सीमा हैदर पिछले कई हफ्तों से चर्चा में है. सीमा के कई वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुए, जिसमें वो सचिन के लिए अपने प्यार और खुद पर लगे जासूसी के आरोपों का जवाब दे रही थी, लेकिन सीमा के अलावा ग्रेटर नोएडा की एक भाभी भी सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोर रही हैं. जिसने सचिन और सीमा को लेकर कुछ ऐसा कहा जो वायरल हो गया. 

हालांकि अब मिथिलेश नाम की ये महिला कानूनी पचड़े में फंस गई है. सीमा हैदर ने उसके खिलाफ केस दर्ज कराया है. ऐसे में आपको ये जानना जरूरी है कि किसी की बॉडी शेमिंग करने से आप कितनी मुश्किल में पड़ सकते हैं. 

क्या बोली थी पड़ोस की भाभी
सचिन ग्रेटर नोएडा में रहता है, जिसके प्यार में सीमा पाकिस्तान से अपने चार बच्चों के साथ भागकर यहां आई. सचिन के पड़ोस में रहने वाली एक भाभी से जब मीडिया ने बात की तो उसने सचिन को खूब खरी-खोटी सुना दी. इस दौरान महिला ने सचिन को झिंगुर की शक्ल का और लप्पू सा बता दिया. महिला का ये वीडियो जमकर वायरल हो गया, इसके बाद पड़ोस की इस भाभी ने कैमरा देखते ही सचिन की कई बार क्लास लगाना शुरू कर दिया. हर बार सचिन की शक्ल और उसके दुबलेपन का मजाक उड़ाया. 

ये सब कुछ होने के बाद सीमा हैदर और सचिन की तरफ से मिथिलेश के घर एक लीगल नोटिस भेजा गया, जिसमें बॉडी शेमिंग की बात कही गई है. यानी अब सचिन को लप्पू सा और झिंगुर जैसी शक्ल का बताने वाली भाभी कानूनी पचड़े में फंस सकती है.

क्या है कानून?
बॉडी शेमिंग को लेकर तो भारत में कोई ऐसा कानून नहीं है, लेकिन इसे मानहानि के तहत लाया जाता है. यानी अगर किसी की बॉडी शेमिंग आप करते हैं तो वो आपके खिलाफ मानहानि का केस कर सकता है. इसमें आईपीसी की धारा 399 के तहत आपको दो साल तक की सजा हो सकती है.  

बॉडी शेमिंग नहीं कोई मजाक
आपके भले ही अभिव्यक्ति की आजादी है, लेकिन किसी के शरीर या बनावट को लेकर आप भद्दी टिप्पणी नहीं कर सकते हैं. कई लोग किसी के मोटापे या फिर सिर पर बाल नहीं होने का भी मजाक उड़ाते हैं, कुछ लोग इस बॉडी शेमिंग से तंग आकर सुसाइड अटेंप्ट तक कर लेते हैं, यही वजह है कि कानून की नजर में बॉडी शेमिंग कोई मजाक नहीं है. ऐसा करने पर आपको जेल हो सकती है. आपके खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला भी दर्ज किया जा सकता है. 

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