शेयरों की ट्रेडिंग करने वाले निवेशकों को राहत, 2024 में लागू होगा इंस्टैंट सेटलमेंट का प्रावधान

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SEBI Instant Settlement Update: शेयर बाजार में ट्रेडिंग करने वाले निवेशकों के लिए खुशखबरी है.  नए साल 2024 में निवेशकों को शेयरों के खरीदने पर डिमैट खातों में शेयरों के क्रेडिट होने या शेयर बेचने पर खाते में फंड क्रेडिट होने के लिए लंबा इंतजारनहीं करना पड़ेगा. ट्रेड के एक घंटे बाद ही डिमैट खाते में शेयर क्रेडिट होने से लेकर बैंक खाते में पैसे आ जायेंगे. शेयर बाजार के रेग्यूलेटर सेबी अक्टूबर 2024 से बाजार में इंस्टैंट सेटलमेंट (Instant Settlement) के प्रावधान को लागू करने की तैयारी में है.  

अक्टूबर 2024 से लागू होगा इंस्टैंट सेटलमेंट 

रॉयटर्स ने सूत्रों के हवाले से ये जानकारी दी है सेबी शेयर बाजार में इंस्टैंट सेटलमेंट को अगले साल अक्टूबर 2024 से लागू करने की तैयारी में है. जुलाई 2023 में सेबी चेयरपर्सन माधबी पुरी बुच ने इस बात के संकेत दिए थे. उन्होंने तब कहा था कि  शेयर बाजार में इंस्टैंट सेटलमेंट ट्रांजैक्शन (Instantaneous Settlement of Stock Market Transactions) अब दूर नहीं है. माधबी पुरी बुच (Madhabi Puri Buch) ने कहा था कि ट्रांजैक्शन सेटलमेंट के समय सीमा में सुधार लाने के लक्ष्य को हासिल करने के लिए सेबी अलग अलग पार्टियों के साथ बातचीत कर रही है. 

निवेशकों को मिलेगी राहत 

मौजूदा समय में  T+1 सेटलमेंट का प्रावधान है. यानि जिन दिन निवेशक कोई शेयर खरीदता तो उसके अगले दिन डिमैट अकाउंट में शेयर क्रेडिट किया जाता है. और यदि किसी निवेशक ने शेयर बेचा तो एक 24 से 36 घंटे के बाद बैंक खाते में शेयर बेचने पर फंड क्रेडिट किया जाता है. इससे निवेशक फंड के अभाव में कोई और ट्रेड नहीं कर पाते हैं.  इंस्टैंट सेटलमेंट ट्रांजैक्शन के नियमों के लागू होने के बाद फौरन ट्रेड का सेटलमेंट हो जाएगा. सेबी अगले साल 2024 से ट्रेड के एक घंटे के बाद सेटलमेंट कर सकती है जबकि इंस्टैंट सेटलमेंट कुछ महीनों के बाद अक्टूबर 2024 से लागू किया जाएगा. मार्च 2024 से एक घंटे में सेटलमेंट साइकिल की शुरुआत होगी जबकि स्टॉक एक्सचेंजों और क्लीयरिंग कॉरपोरेशन को इंस्टैंट सेटलमेंट के लिए कुछ समय और चाहिए जिससे वे अपने सिस्टम्स को दुरुस्त कर सकें जिसके बाद इंस्टैंट सेटलमेंट ट्रांजैक्शन का प्रावधान लागू हो जाएगा.   

T+1 अपनाने वाले चुनिंदा देश में भारत शामिल 

आपको बता दें पूरी दुनिया में कम ही देश हैं जहां T+1 सेटलमेंट का नियम लागू है जिसमें भारत शामिल है. सभी शेयरों के  लिए  T+1 सेटलमेंट को लागू कर दिया गया है. इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी निवेशक शेयर खरीदता है तो उसके अगले ही दिन उसके डिमैट खाते में शेयर्स ट्रांसफर कर दिए जाते हैं या फिर कोई निवेशक शेयर बेचता है तो अगले ही दिन उसके बैंक खाते में पैसे क्रेडिट कर दिए जाते हैं. 

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