ITR भरने के बाद भी 31 लाख लोगों को नहीं मिलेगा इनकम टैक्स रिफंड, हैरान कर देगी वजह 

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Income Tax Return e-Verification: कई टैक्सपेयर्स ने असेसमेंट ईयर 2023-24 या वित्त वर्ष 2022-23 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न ई-फाइलिंग पोर्टल से समय सीमा से पहले भरा था, लेकिन अपने आईटीआर को वेरीफाई नहीं किया. अब ये टैक्सपेयर रिफंड के लिए योग्य नहीं माने जाएंगे, क्योंकि आईटी डिपॉर्टमेंट के नियम के मुताबिक, सभी टैक्सपेयर्स को अपने आईटीआर को वेरीफाई करना अनिवार्य हैं. 

अगर टैक्सपेयर अपने इनकम टैक्स रिटर्न को वेरीफाई नहीं करते हैं तो आईटीआर को भरा हुआ नहीं माना जाएगा. आयकर विभाग आईटीआर फाइल करने के बाद 30 दिनों का समय वेरीफाई करने के लिए देता है. वेरिफिकेशन नहीं करने पर आयकर विभाग रिफंड के लिए प्रॉसेस नहीं करेगा. ऐसे में इन टैक्सपेयर को फिर से इनकम टैक्स रिटर्न भरना होगा. 

31 लाख लोगों को नहीं मिलेगा रिफंड!  

इनकम टैक्स वेबसाइट के मुताबिक, 6.91 करोड़ से ज्यादा लोगों ने 23 अगस्त तक रिटर्न भरा था, लेकिन सिर्फ 6.59 करोड़ टैक्सपेयर्स ने ही अपने आईटीआर को वेरीफाई किया है. बाकी के करीब 31 लाख लोगों ने रिटर्न का वेरिफिकेशन नहीं कराया है. इसमें से कुछ टैक्सपेयर्स के लिए वेरिफिकेशन के लिए 30 दिन का समय ​है, जो जल्द ही समाप्त हो जाएगा. आयकर विभाग ने इन लोगों को जल्द से जल्द वेरिफिकेशन करने को लेकर अलर्ट किया है. 

आयकर विभाग ने दी जानकारी 

बुधवार को X प्लेटफॉर्म पर एक ​ट्वीट के जरिए आयकर विभाग ने कहा कि अपने आईटीआर को वेरीफाई 30 दिनों के भीतर पूरा कर लें, वरना आपको फिर से रिटर्न फाइल करना पड़ेगा और इसके लिए आपको लेट फीस का भुगतान करना होगा. 

अभी आईटीआर भरने पर कितना लगेगा चार्ज 

आयकर विभाग की ओर से असेसमेंट ईयर 2023-24 के लिए आईटीआर भरने की आखिरी तारीख 31 जुलाई दी गई थी. इसके बाद बिलेटेड आईटीआर भरने की अनुमति है. ​देर से आईटीआर भरने पर लेट फीस का भुगतान करना होता है. जिन टैक्सपेयर्स की इनकम 5 लाख रुपये सालाना से कम है, उन्हें 1000 रुपये और जिनकी सालाना इनकम 5 लाख से ज्यादा है उन्हें 5000 रुपये लेट पेमेंट करना होता है. 

कैसे करें आईटीआर को वेरीफाई 

आप अपने ITR को आसानी से वेरीफाई कर सकते हैं. ई-फाइलिंग पोर्टल पर आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी भेजकर आप आईटीआर को वेरीफाई कर सकते हैं. इसके अलावा, नेटबैंकिंग और ऑफलाइन मोड से भी आईटीआर वेरीफाई कर सकते हैं. 

आधार ओटीपी के जरिए वेरिफिकेशन के लिए आपको पोर्टल पर लॉग इन करना होगा. इसके बाद ‘e-Verify Return’ पर ​जाना होगा. अब वेरिफिकेश किस माध्यम से करना चाहते हैं, उसका चयन करें और वेरिफिकेशन को पूरा करें. 

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